अज़ान विवाद में सोनू निगम को कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोनू निगम को क्लीन चिट दी है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 'मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो बिजली और माइक्रोफ़ोन नहीं थे. लाउड स्पीकर से अज़ान मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है'
इससे पूर्व सोमवार को जस्टिस एमएमएस बेदी ने सोनू निगम के ख़िलाफ़ दाखिल याचिका को ख़ारिज कर दिया और साफ़ किया कि सोनू ने किसी धर्मिक भावना को आहत करने के उद्देश्य से कुछ नहीं कहा, उन्हें सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
आपको बता दें कि पिछले दिनों सोनू निगम अपने ट्वीट के जरिए तब खबरों में आए जब उन्होंने सुबह होने वाली अज़ान में लाउड स्पीकर की अवाज पर कहा 'मैं मुस्लिम नहीं हूं लेकिन फिर भी मुझे रोज़ सुबह 5 बजे अज़ान के शोर से उठाना पड़ता है'.
सोनू के इस ट्वीट के बाद तो जैसे हड़कम्प ही मच गया. इसके पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद शुरू हो गए.
हालांकि सोनू ने साफ़ किया कि उन्होंने मस्जिद के साथ-साथ गुरुद्वारा और मंदिरों में भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए थे.
सोनू के इस ट्वीट पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें सोनू पर आरोप था कि उन्होंने एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत किया है.
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